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(जिला, ब्लॉक, तहसील एवं ग्रामीण स्तर पर)
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) के अंतर्गत हमारे द्वारा जिले में व्यापक प्रचार-प्रसार करना, जिससे अधिक से अधिक पात्र एवं इच्छुक व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिलाया जा सके।
मुख्य कार्य प्रक्रिया
🔹 1. प्रचार एवं जागरूकता
जिले, ब्लॉक, तहसील एवं ग्राम स्तर पर PMFME योजना का प्रचार कर पात्र उद्यमियों / लाभार्थियों को योजना की संपूर्ण जानकारी देना।
🔹 2. इच्छुक व्यक्तियों की सहायता
योजना में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को आवेदन से लेकर स्वीकृति तक पूर्ण मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करना।
🔹 3. दस्तावेज़ संग्रहण
लाभार्थी से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को सही एवं पूर्ण रूप से एकत्रित करना।
🔹 4. कंपनी के माध्यम से फाइल प्रक्रिया
एकत्रित दस्तावेज़ों को संबंधित कंपनी तक पहुँचाना, जहाँ सभी नियमों एवं शर्तों के अनुसार फाइल तैयार की जाएगी।
🔹 5. सरकारी पोर्टल पर आवेदन
कंपनी द्वारा सरकारी पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर फाइल को बैंक को अग्रेषित किया जाएगा।
🔹 6. बैंक स्तर पर पैरवी (Follow-up)
बैंक में फाइल की नियमित पैरवी कर ऋण स्वीकृति (Loan Sanction) सुनिश्चित करवाई जाएगी।
🔹 7. यूनिट सेट-अप
ऋण स्वीकृत होने के पश्चात लाभार्थी की खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना कराई जाएगी।
🔹 8. फाइनल सर्वे एवं सबमिशन
यूनिट स्थापित होने के बाद फाइनल सर्वे करवा कर संपूर्ण फाइल को अंतिम रूप से सबमिट कराया जाएगा।
🎯 योजना के प्रमुख लाभ
✔️ खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना
✔️ 35% तक सरकारी अनुदान (अधिकतम ₹10 लाख तक (मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य पर)
✔️ स्वरोज़गार के अवसर
✔️ आत्मनिर्भर भारत – Vocal for Local
💰 इन्सेन्टिव (प्रोत्साहन राशि)-5000/*
👉 बैंक से लोन स्वीकृत होने के उपरांत,
👉 कंज़्यूमर के अकाउंट में पेमेंट होने पर,
👉 प्रति फाइल ₹5,000/- की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।