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Franchise Details

प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्यो ग उन्नयन योजना (PMFME) - प्रोजेक्ट का नाम आलू चिप्स प्लांट

अनुदान (सब्सिडी) 35% या अधिकतम 10 लाख रुपए


कुल कीमत रू०7,78,400


संयत्र और मशीनरी

50 किग्रा./घंटा मशीनरी क्षमता सेन्ट्रीफ्सूगल ड्रायर, आलू पीलर, स्लाइसर, मसाला पाउडर मिक्सिंग मशीन, डीप फैट फ्राइंग यूनिट, पेयूमेटिक पैकिंग मशीन,बबल टॉप वॉशर


पंजीकरण करने की प्रक्रिया :-

1.     प्रथम चरण : सर्वप्रथम आपकी योजना के अंतर्गत आवेदन किया जाएगा ।

2.     द्वितीय चरण : डी.आर.पी. आपकी सहायता कर आवेदन को डी.एल. सी. के पास संस्तुत किया जाएगा ।

3.     तृतीय चरण : डी.एल.सी. आवेदन को स्वीकृत कर बैंक को टर्म लोन हेतु भेजा जाएगा ।

4.     चतुर्थ चरण : सम्बन्धित बैंक टर्म लोन स्वीकृत प्रदान करेगा ।

5.     पंचम चरण : बैंक द्वारा टर्म लोन स्वीकृत कर एम.ओ.एफ.पी.आई. MOFPI को संस्तुत किया जाएगा ।

6.     षष्ठम चरण : राज्य सरकार एवं भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आपकी अनुदान ( सब्सिडी )धनराशि बैंक को भेजेगा।


(नए उद्यम - व्यक्तिगत/फर्म)


अनिवार्य दस्तावेज

1.     पैन कार्ड

2.     आधार कार्ड

3.     पता प्रमाणः ।. बिजली बिल, जो किसी भी सेवा प्रदाता का दो महीने से अधिक पुराना न हो, (बिजली, पानी का बिल) या ii. संपत्ति या नगरपालिका कर भुगतान रसीद या iii. राशन कार्ड (व्यक्तिगत)

4.     पिछले 6 महीनों के बैंक स्टेटमेंट

5.     बैंक पासबुक की फोटोकॉपी

6.     वैकल्पिक दस्तावेज शैक्षणिक योग्यता की फोटोकॉपी

7.     अनुबंध, लीज/किराया

8.     मोबाइल नंबर

9.     ईमेल आईडी

10. माता का नाम

11. फोटो स्थल

12. प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2 कॉपी

13. उ‌द्योग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

14. फूड लाइसेंस सर्टिफिकेट



नोट योजना की विस्तृत जानकारी एवं उद्यमियों की सहायता के लिये प्रत्येक जिले में जिला रिसोर्स पर्सन (डी०आर०पी) के चयन भी किये गये है ।